अभिनेता योगराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
- By Gaurav --
- Tuesday, 26 May, 2026
Yograj Singh’s Anticipatory Bail Plea Rejected
पूर्व टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और अभिनेता योगराज सिंह को महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जिला अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका अर्जी खारिज कर दी ।
यह मामला वेब सीरीज लुक्खे के एक वायरल वीडियो क्लिप से जुड़ा है, आरोप है कि जिसमें योगराज सिंह के किरदार द्वारा महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस संबंध में अब योगराज के वकील हरमन जीत सिंह का कहना है कि वह हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
शहर के वकील
उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा ने इस मामले में एसएसपी को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।
यह वीडियो अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 मई, को रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज लुक्खे के एक एपिसोड का हिस्सा बताया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह की भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है l
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा था कि योगराज सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल समाज में महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे सिख सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बताया था।
शिकायत में मांग की गई थी कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए योगराज सिंह और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
विवादित सीन में योगराज सिंह का किरदार वालिया साहब पुलिस स्टेशन में दिखाई देता है। वहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महिला अधिकारी मौजूद होते हैं। बातचीत के दौरान कथित तौर पर महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। इसी सीन का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब वह हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं l जिन्होंने गिरप्तारी का अंदेशा होने पर जिला एवं सत्र न्यायलय में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी l